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एक रफ़्तार समय संचार

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अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक आर्म्स एक्ट मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपी मो. सैफ को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन पदाधिकारी बलवंत कुमार ने साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पेश किया, जिससे आरोपी मो. सैफ को सजा दिलाने में सफलता मिली। मामले की सुनवाई सीजीएम कोर्ट गया में हुई, जहां न्यायालय ने  शुक्रवार, 31 जनवरी को आरोपी मो. सैफ (पिता मो. वसीम, निवासी अवगीला आमटोला, थाना मुफस्सिल, जिला गया) को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए और 26 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को धारा 25 (1-बी) ए के तहत तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 26 के तहत तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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