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एक रफ़्तार समय संचार

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सरकारी भूमि को ससमय अतिक्रमणमुक्त नहीं कराये जाने पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मोहनपुर के अंचलाधिकारी पर लगाया ₹5000/- का अर्थदंड।

संवाददाता : विनय कुमार विनायक

गया,बिहार। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 द्वितीय अपील के तहत जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कुल 35 मामलों की सुनवाई की, वहीं सरकारी भूमि को स-समय अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने के कारण अंचलाधिकारी मोहनपुर पर लगाया ₹5000 का अर्थ दंड भी लगाया । दिनांक 12 अगस्त 2023 को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 35 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें बोधगया निवासी चंदन कुमार पासवान के परिमार्जन संबंधित शिकायत, वजीरगंज निवासी उदय कुमार के प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत व्यक्ति के चयन किए जाने के संबंध में, टिकारी निवासी रूप रानी देवी के दाखिल खारिज में नाम नहीं चढ़ाने के संबंध में दिए आवेदन, तथा पूनम कुमारी के द्वारा भूमि मापी कराने के संबंध में दिए आवेदनों की जांच कर संबंधित पदाधिकारियों को अतिशीघ्र कारवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं मोहनपुर निवासी ललित कुमार पांडे के द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में आवेदन दिया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम द्वारा मोहनपुर अंचलाधिकारी पर स-समय अतिक्रमण नहीं हटवाने के कारण ₹5000 का अर्थदंड लगाया गया।

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