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सरकारी कर्मियों की चल-अचल संपत्ति विवरणी अब अनिवार्य, 25 जनवरी तक जमा करने के निर्देश

गया जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मियों की संपत्ति और दायित्वों का विवरण जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेशानुसार, राज्य सरकार के समूह 'क', 'ख', और 'ग' के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चल-अचल संपत्ति और दायित्वों की जानकारी अब सार्वजनिक की जाएगी।

जिला पदाधिकारी गया, डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी विभागों, लोक उपक्रमों, निगमों, और निकायों के अधिकारियों को आदेश दिया है कि 25 जनवरी, 2025 तक निर्धारित प्रारूप में विवरण जिला स्थापना शाखा में जमा करें। यह विवरण वेबसाइट से प्राप्त प्रपत्र पर कम्प्यूटर टंकित होना चाहिए। हस्तलिखित या मैनुअल विवरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर और सभी कॉलम भरे जाना अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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