गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन दोषियों को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। स्पीडी ट्रायल के तहत चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने सभी सबूतों और गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक बनवारी प्रसाद ने इस मामले का सफल संचालन किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने बुधवार, 29 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाई। यह मामला वजीरगंज थाना कांड संख्या-398/14 से जुड़ा था, जिसमें बलदेव यादव, विकास यादव उर्फ विक्की और संजय यादव को दोषी करार दिया गया। तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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