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एक रफ़्तार समय संचार

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गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोपी को 7 साल की सजा

गया। खिजरसराय थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी अर्जुन सिंह को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की जांच अधिकारियों ने साक्ष्यों के आधार पर की थी और सभी प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक अंबष्ट योगानंद ने सफलतापूर्वक मामले का संचालन किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने 25 जनवरी 2025 को यह फैसला सुनाया।

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