गया। खिजरसराय थाना क्षेत्र में हत्या एवं SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने की थी। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली विवेचना कर सभी साक्ष्य और जब्त सामग्रियों को अदालत में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने सफलतापूर्वक वाद संचालन कर अभियुक्त को कठोर सजा दिलाई। माननीय न्यायालय ने 25 जनवरी 2025 को अभियुक्त उपेंद्र यादव उर्फ मुखिया जी, निवासी मई, थाना खिजरसराय, गया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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