गया: जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए एक हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मामले में प्रिंस कुमार उर्फ चिरंजीवी को पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है, जबकि मुस्कान कुमारी उर्फ खुशबू कुमारी और मिंतु देवी उर्फ चिंता देवी को तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना जनवरी 2022 की है, जब बुनियादगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को छुपाने का प्रयास किया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रामानुज कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण जांच करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। विशेष लोक अभियोजक अम्बुज कुमार सिन्हा ने अदालत में प्रभावी तरीके से पक्ष रखा और सभी गवाहों की गवाही समय पर पूरी करवाई, जिससे आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता मिली।
0 टिप्पणियाँ