गया, 14 फरवरी। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2018 के तहत दर्ज बाकेबाजार थाना कांड संख्या-114/24 में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) सह एडीजे-03, गया की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले में अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) ब्रजेश नारायण ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत में सफलतापूर्वक पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने 14 फरवरी 2025 को फैसला सुनाया। सजा पाने वाले अभियुक्तों की पहचान शिवा भुईया (पिता-रामदेव भुईया) और बबुआ उर्फ राईयल उर्फ रामफल उर्फ रंजन कुमार (पिता-राजेंद्र प्रसाद), दोनों निवासी बिहरगई, थाना रौशनगंज, जिला गया के रूप में हुई है।
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